सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को भारत में सड़क दुर्घटना के एक मामले में अब तक के सबसे अधिक मुआवजों में से एक प्रदान किया। अदालत ने आंध्र प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (APSRTC) को 9.64 करोड़ रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया। यह मुआवजा 2009 में हुई एक बस-कार टक्कर में मारे गए NRI लक्ष्मी नागल्ला के परिवार को दिया जाएगा।
न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने यह भारी-भरकम मुआवजा मृतका लक्ष्मी नागल्ला की उच्च संपत्ति और आय उत्पन्न करने की क्षमता को ध्यान में रखते हुए दिया। APSRTC को यह राशि लक्ष्मी के पति श्याम प्रसाद नागल्ला और अन्य परिजनों को चुकानी होगी।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया मुआवजा तेलंगाना हाई कोर्ट के फैसले से करीब 4 करोड़ रुपये अधिक है। हाई कोर्ट ने इस मामले में 5.75 करोड़ रुपये का मुआवजा तय किया था।
हाई कोर्ट के इस फैसले से असंतुष्ट होकर श्याम प्रसाद ने सुप्रीम कोर्ट में सिविल अपील दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने मात्र दो महीने में इस अपील का निपटारा कर दिया।
2014 में, सिकंदराबाद स्थित मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल ने इस मामले में 8.03 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया था, जिसमें 7.5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज जोड़ा गया था।
सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने वाले याचिकाकर्ता मृतका लक्ष्मी के पति और उनकी दो बेटियां हैं।
ThePrint ने सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश पर APSRTC के प्रबंध निदेशक द्वारका तिरुमला राव से प्रतिक्रिया मांगी। उन्होंने कहा, “मुझे पहले आदेश की प्रति देखनी होगी और मामले की विस्तृत जानकारी लेनी होगी।”
पिछले महीने पुलिस सेवा से सेवानिवृत्त होने के बाद, राव, जो पहले पुलिस महानिदेशक (DGP) थे, को आंध्र प्रदेश की चंद्रबाबू नायडू सरकार ने राज्य परिवहन सेवा का प्रमुख बनाए रखा है।
यह दुर्घटना उस समय हुई थी जब आंध्र प्रदेश एकीकृत राज्य था और तेलंगाना का गठन नहीं हुआ था।
ThePrint से बात करते हुए तेलंगाना राज्य सड़क परिवहन निगम (TSRTC) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि “पूरा मुआवजा APSRTC को ही देना होगा।”
उन्होंने यह भी कहा कि “उन्होंने (APSRTC) इस मामले में अदालतों में लड़ाई लड़ी है। यह मुआवजा बहुत अधिक है, और एक रिकॉर्ड राशि है।”
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