100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की अनुमति देने से नए पूंजी प्रवाह को बढ़ावा मिलेगा, जिससे कई बहुराष्ट्रीय कंपनियां अब बड़े निवेश कर सकती हैं क्योंकि उन्हें अब नियंत्रण या भारतीय साझेदारों से योगदान प्राप्त करने की चुनौती नहीं झेलनी पड़ेगी।
इसके अलावा, जिन ULIPs को कर छूट का लाभ नहीं मिलता, उनकी प्राप्ति पर 12% की पूंजीगत लाभ कर दर से कर लगाया जाएगा, जो अधिकतम 30% की उच्च सीमांत कर दर से कम है। साथ ही, फसल बीमा के लिए पुनर्बीमा को सेवा कर से मुक्त कर दिया गया है और बीमा कमीशन पर स्रोत पर कर कटौती (TDS) की सीमा ₹15,000 से बढ़ाकर ₹20,000 कर दी गई है।
वित्तीय सेवा सचिव एम. नागराजु ने कहा कि FDI में छूट बीमा क्षेत्र में प्रस्तावित उपायों में से एक है और संशोधनों में प्रमुख प्रबंधन कर्मियों की नियुक्ति और अन्य नियमों में ढील शामिल होगी।
फ्यूचर जेनराली इंडिया इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ अनुप राउ ने कहा, “जीवन और सामान्य बीमा क्षेत्रों में केवल 60 से अधिक बीमाकर्ता काम कर रहे हैं, और उनमें से कई संयुक्त उपक्रम (JV) के रूप में कार्यरत हैं, जिससे सक्षम और इच्छुक स्थानीय साझेदारों की कमी स्पष्ट होती है।”
बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ तपन सिंघल ने कहा, “हम अगले दशक में भारत को 1,000 बीमाकर्ताओं के भविष्य की ओर बढ़ते हुए देख सकते हैं।”
एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ प्रशांत त्रिपाठी ने कहा, “मजबूत निवेश के साथ, उद्योग डिजिटल परिवर्तन को और अधिक बढ़ावा दे सकता है, ग्राहक-केंद्रित समाधान विकसित कर सकता है और उन लोगों तक अपनी पहुंच बढ़ा सकता है जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है