
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड और नैनीताल बैंक लिमिटेड पर ऋण, ब्याज दरों और ग्राहक सेवा से संबंधित प्रमुख नियामक मानदंडों का पालन न करने के कारण जुर्माना लगाया है।
यह दंड बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के तहत लगाया गया है। यह RBI के निगरानी मूल्यांकन के लिए वैधानिक निरीक्षण (ISE 2023) के बाद आया है, जिसने 31 मार्च 2023 तक उनकी वित्तीय स्थिति का आकलन किया।
बैंकों द्वारा RBI के ‘ऋण और अग्रिम – वैधानिक और अन्य प्रतिबंध’ दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया गया था। बैंक को अपनी स्थिति स्पष्ट करने का अवसर दिया गया था, लेकिन उसकी सफाई असंतोषजनक पाई गई, जिसके बाद यह दंड लगाया गया।
नैनीताल बैंक लिमिटेड पर ₹61.40 लाख का बड़ा जुर्माना
नैनीताल बैंक पर RBI की ‘अग्रिमों पर ब्याज दर’ और ‘बैंकों में ग्राहक सेवा’ से संबंधित दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के कारण ₹61.40 लाख का बड़ा जुर्माना लगाया गया है। बैंक को निम्नलिखित अनियमितताओं का दोषी पाया गया:
कुछ MSME फ्लोटिंग रेट ऋण को बाहरी बेंचमार्क दर से जोड़ने में विफल रहा, जो RBI के दिशानिर्देशों के खिलाफ है।
बचत खातों में न्यूनतम शेष राशि नहीं रखने पर अनुपातिक शुल्क लगाने के बजाय एक निश्चित दंड राशि लगाई, जो ग्राहक सेवा मानकों का उल्लंघन है।
उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक पर ₹6.70 लाख का जुर्माना
उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक को निम्नलिखित कारणों से ₹6.70 लाख का दंड दिया गया:
कुछ ग्राहकों को ऋण स्वीकृति या वितरण के समय ऋण अनुबंध पत्र जारी करने में विफल रहा।
RBI ने स्पष्ट किया कि यह दंड केवल नियामक कमियों के कारण लगाया गया है और इसका ग्राहकों और बैंक के बीच हुए किसी भी लेन-देन की वैधता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। साथ ही, केंद्रीय बैंक ने यह भी कहा कि यदि आवश्यक हुआ तो आगे की कार्रवाई की जा सकती है।
Pls like share and comment