दिल्ली हाईकोर्ट ने आराध्या बच्चन के बारे में कथित गलत सूचना पर यूट्यूब चैनलों से फिर जवाब मांगा

दिल्ली हाई कोर्ट ने आराध्या बच्चन के स्वास्थ्य पर भ्रामक सामग्री प्रकाशित करने वाले 9 यूट्यूब चैनलों को फिर से नोटिस जारी किया

2023 में, दिल्ली हाई कोर्ट ने गूगल को आदेश दिया था कि वह अपने यूट्यूब प्लेटफार्म से आराध्या बच्चन के स्वास्थ्य से जुड़ी किसी भी वीडियो क्लिप को हटाए।

सोमवार को, दिल्ली हाई कोर्ट ने एक बार फिर 9 यूट्यूब चैनलों, जिनमें बॉलीवुड टाइम भी शामिल है, को नोटिस जारी किया। इससे पहले, 2023 में, इन चैनलों को आराध्या बच्चन के स्वास्थ्य को लेकर भ्रामक सामग्री प्रकाशित करने से रोका गया था।

न्यायमूर्ति मिणी पुष्कर्णा ने सोमवार को इस मामले में नोटिस जारी किया और अगली सुनवाई के लिए 17 मार्च की तारीख तय की। यह नोटिस इसलिए जारी किया गया क्योंकि इन 9 यूट्यूब चैनलों ने आराध्या की याचिका के जवाब में अपना पक्ष नहीं रखा।

आराध्या बच्चन की याचिका में आरोप लगाया गया है कि मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के बारे में गलत जानकारी फैलाई जा रही है और मॉर्फ़ की गई तस्वीरें प्रसारित की जा रही हैं।

दिल्ली हाई कोर्ट के 2023 के आदेश:

गूगल को निर्देश दिया गया था कि वह याचिकाकर्ताओं — आराध्या और उनके पिता अभिषेक बच्चन — को उन 9 यूट्यूब चैनलों की पहचान और संपर्क विवरण (ईमेल आईडी, आईपी एड्रेस आदि) उपलब्ध कराए, जो कथित रूप से भ्रामक जानकारी फैला रहे थे।

गूगल को यूट्यूब पर आराध्या बच्चन के स्वास्थ्य से जुड़ी सभी वीडियो क्लिप हटाने का आदेश दिया गया था।

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